इस लेख में भारतीय संविधान में नागरिकता का वर्णन के बारे में बताया है कि भारतीय नागरिकता का वर्णन अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक किया गया है और किन लोगों को भारतीय नागरिकता दी जा सकती है और भारत में रहने वाले सब विदेश में रहते हैं उनको किस प्रकार नागरिकता बनी रह सकती है