इस पोस्ट में केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल 1949 की धारा 9 के बारे में वर्णन किया गया है।

सेक्शन 09- अधिक जघन्य अपराध
1- बगावत करना, बगावत मे शामिल होना, बगावत के लिये जोश दिलाना, बगावत का कारण बनाना,बगावत की सूचना अपने अधिकारी को सूचना ना देना।
2- अपने अधिकारी पर हमला करना या इरादा करना।
3- ड्यूटी पर होते हुए बेसब्री से ड्यूटी छोड़ना।
4- किसी देशद्रोह तथा बगावत करने वाले का साथ देना एवं पत्र व्यवहार करना।
सक्रिय ड्यूटी मे-
1- उच्च अधिकारी का आदेश ना मानना।
2- भौगोड़ा होना।
3- ड्यूटी पर सो जाना या पोस्ट छोड़ना।
4- अपने पार्टी कमाडर या उच्च अधिकारी का आदेश के बिना लूट मे जाना।
5- पोस्ट या पेट्रोलिंग पार्टी को बिना बदली के छोङ देना।
6- ऐसे व्यक्ति पर हमला करना जो फोर्स को समान लाये।
7- अफवाह फैलाना।
8- ड्यूटी मे बुझदिल्ल दिखाना।
सज़ा- 14 वर्ष की कैद या 03 माह का वेतन