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इस पोस्ट में सीआरपीएफ के अधिनियम 1949 की धारा 11 में वर्णित छोटे दंड के के बारे में बताया गया है इस वेबसाइट पर CAPF के बारे में जानकारी दी जाती है। आपको CAPF (CRPF, BSF, SSB, ITBP & CISF के एग्जाम या प्रोफैशनल जानकारी चाहिए तो आप कॉमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, धन्यवाद।

सेक्शन 11- छोटी सजा

कारण- 1- हुकुम अदुली करे।

2- ड्यूटी मे लापरवाही।

3- ड्यूटी मे गलत।

4- फोर्स के विरुध चाल चलन।

सजा-1- कमाडेन्ट या बल का कोई समकक्ष अधिकारी गलती करने पर सस्पेंट या डिस्मिस कर सकता है।

2- रैंक से हटाना।

3- जुर्माना एक माह के वेतन भत्तों का दंड।

4- कैद -क्वार्टर गार्ड मे, लाइन मे, कैंप में जो एक माह से जादा न हो सजा।

5- कैद क्वार्टर गार्ड मे जो 28 दिन से जादा न हो।

2- कोई भी राजपत्रित अधिकारी जब मुख्यालय से दूर हो।

1- कैद -क्वार्टर गार्ड मे, लाइन मे, कैंप में जो एक माह से जादा न हो सजा।

2- कैद क्वार्टर गार्ड मे जो 28 दिन से जादा न हो।

3- सहायक कमाडेन्ट, सूबेदार मैजर जब कंपनी कमाडर के चार्ज मे हो एवं मुख्यालय से बहार डिटेचमेन्ट ड्यूटी पर हो।

1- क्वार्टर गार्ड मे कैद जो 07 दिन से अधिक न हो साथ मे फटिक ड्रिल एवं अन्य ड्यूटी एवं साथ मे भत्तों की कठोती।

2- 30 दिन से अधिक न हो साथ मे फटिक ड्रिल एवं अन्य ड्यूटी

3- निंदा या घोर निंदा की सजा हवलदार तक।

जब उप निरीक्षक किसी पोस्ट पर कमांड कर रहा हो।

वीक1- सजा - फटिक ड्रिल एवं अन्य ड्यूटी जो 15 दिन से जादा न हो।