इस पोस्ट में केंद्रीय रिजर्व पुलिस फोर्स अधिनियम की सभी धारा दिया गया है ये सीआरपीएफ के LDCE एग्जाम, बेसिक ट्रेनिंग और प्रमोशन कोर्स के लिए महत्वपूर्ण टॉपिक है।

- CRPF अधिनियम 1949
केंद्रीय रिजर्व पुलिस फोर्स अधिनियमका पूरा नाम- केंद्रीय रिजर्व पुलिस फोर्स 1949 है
1- धारा न01 संक्षिप्त नाम और विस्तार-
(क) - इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल 1949 है।
(ख) इस अधिनियम का विस्तार भारत और जहा केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के सदस्य तैनात होगे उन पर लागू होगा।
2- धारा नम्बर 02- परिभाषाएँ-
A, - सक्रिय ड्यूटी(Active duty)
B- बंद गिरफ़्तारी(Closed Arrest)
C- बल (The Force)
D- बल के सदस्य( Members of the Force)
E- खुली गिरफ़्तारी( Open Arrest)
F- विहित (Prescribed)
G- अधिनस्थ अधिकारी( Subordant Officers)
H- हमला (Assalt)
धारा नम्बर 03- बल का गठन।
धारा नम्बर 04- वरिष्ठ अधिकारीयों की न्युक्ति एवं शक्ति।
धारा नम्बर 05- भर्ती करना।
सेक्शन नंबर 6- बल से अपना त्याग पत्र या अलग होना।
धारा नम्बर 07- बल के सदस्यों के साधारण कर्तव्य।
धारा नम्बर 08- बल का परिचालन, नियंत्रण, और प्रशासन।
धारा नम्बर 09- अधिक जघन्य अपराध।
धारा नम्बर 10- कम जघन्य अपराध।
धारा नम्बर 11- छोटे दण्ड।
धारा नम्बर 12- कारावास का स्थान और कारावास के आधार पर पदच्युति का दायित्व।
धारा नम्बर 13- वेतन और भत्तों मे कटौती।
धारा नम्बर 14- सामूहिक जुर्माना।
धारा नम्बर 15- गिरफ़्तारी।
सैक्शन नंबर 16- फोर्स के कार्मिकों को प्रदान की जाने वाली शक्तियां और ड्यूटीयां
धारा नम्बर 17- बल के सदस्य द्वारा किये जाने वाले कार्यों के लिए संरक्षण।
धारा नम्बर 18- नियम बनाने की शक्ति।
धारा नम्बर 19- इस अधिनियम के पू
र्व किये गये कार्यो की वैधता।