इस लेख में भारतीय संविधान में नागरिकता का वर्णन के बारे में बताया है कि भारतीय नागरिकता का वर्णन अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक किया गया है और किन लोगों को भारतीय नागरिकता दी जा सकती है और भारत में रहने वाले सब विदेश में रहते हैं उनको किस प्रकार नागरिकता बनी रह सकती है

भारतीय नागरिकता
भारतीय नागरिकता कानून के अनुसार भारत का संविधान पूरे देश के लिए एकल नागरिकता उपलब्ध कराता है। नागरिकता से सम्बन्धित प्रावधानों को भारत के संविधान के द्वितीय भाग के अनुच्छेद 5 से 11 में दिया गया है।
1- अनुच्छेद 5 :- संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता
2- अनुच्छेद 6 :- भारत आने वाले व्यक्तियों को नागरिकता
3- अनुच्छेद 7 :-पाकिस्तान जाने वालों को नागरिकता
4- अनुच्छेद 8 :- भारत के बाहर रहने वाले व्यक्तियों का नागरिकता
5- अनुच्छेद 9 :- विदेशी राज्य की नागरिकता लेने पर नागरिकता का ना होना
6- अनुच्छेद 10 :- नागरिकता के अधिकारों का बना रहना
7- अनुच्छेद 11 :- संसद द्वारा नागरिकता के लिए कानून का विनियमन